गृह विभाग का राजस्थान में दुकानों को खोलने पर विस्तृत आदेश
इलेक्ट्रिक( केवल पंखों के विक्रय की दूकानें) खुल सकेगी ,
कूलर ऐसी के सोरूम नहीं खुलेंगे। मोबाइल रिचार्ज और स्टेशनरी की खुल सकेंगी दुकानें
स्टेशनरी की दूकानें एवं स्टेशनरी की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
होम डिलिवरी करने वाले वाहनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
शहरी क्षेत्र में बाजारों में संचालित दूकाने एवं सोपिंग कोम्पलेक्स खोलने की अनुमति नहीं होगी।
आवासीय कोलोनीयो में संचालित सिंगल दूकाने खोली जा सकेगी
केवल उत्पाद बेचने वाली दुकानों को माना है शॉप की श्रेणी में
सर्विस देने वाले नहीं आएंगे दुकानों की श्रेणी में
सैलून, रेस्टोरेंट रहेंगे पहले की तरह बंद रहेंगे।
ग्रामीण क्षेत्र
में छोटे बाजारों की दुकानें खुल सकेंगी।
कटिंग,रेस्ट्रोरेंट, पार्लर आदि नहीं खुलेंगे।
मास्क एवं सोसियल डिस्टेंस की पालना करना आवश्यक होगा।
स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का करना होगा पूरी तरह पालन
इलेक्ट्रिक( केवल पंखों के विक्रय की दूकानें) खुल सकेगी ,
कूलर ऐसी के सोरूम नहीं खुलेंगे। मोबाइल रिचार्ज और स्टेशनरी की खुल सकेंगी दुकानें
स्टेशनरी की दूकानें एवं स्टेशनरी की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
होम डिलिवरी करने वाले वाहनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
शहरी क्षेत्र में बाजारों में संचालित दूकाने एवं सोपिंग कोम्पलेक्स खोलने की अनुमति नहीं होगी।
आवासीय कोलोनीयो में संचालित सिंगल दूकाने खोली जा सकेगी
केवल उत्पाद बेचने वाली दुकानों को माना है शॉप की श्रेणी में
सर्विस देने वाले नहीं आएंगे दुकानों की श्रेणी में
सैलून, रेस्टोरेंट रहेंगे पहले की तरह बंद रहेंगे।
ग्रामीण क्षेत्र
में छोटे बाजारों की दुकानें खुल सकेंगी।
कटिंग,रेस्ट्रोरेंट, पार्लर आदि नहीं खुलेंगे।
मास्क एवं सोसियल डिस्टेंस की पालना करना आवश्यक होगा।
स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का करना होगा पूरी तरह पालन
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