सरकार की लॉक डाउन 4 की गाइडलाइन जारी - Gramin India News Nokha

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Monday, May 18, 2020

सरकार की लॉक डाउन 4 की गाइडलाइन जारी

लॉक डाउन 4 की गाइडलाइन...

*सिनेमा हॉल मॉल शॉपिंग कांप्लेक्स बंद रहेंगे।

*स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स खुल सकते हैं दर्शक नहीं होंगे।

*सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक।

*अंतर राज्य बस सेवा राज्यों की समझ से शुरू हो सकती है।

*राज्य के अंदर बस सेवा का फैसला राज्य सरकार करेगी।

*देश भर में लॉक डाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है।

*घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने 31 मई तक बंद रहेंगे।

*मेट्रो ट्रेन सेवा 31 मई तक बंद रहेगी।

*स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान यानी सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।

*होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे होम डिलीवरी की  इज्जाजत होगी प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगें लोग, पर राज्य सरकार की सहमति से।

*देश भर में मेट्रो सेवा बंद रहेगी

*स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे

*सिनेमाघरों , शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे

*शादी विवाह में 50 लोग से ऊपर लोग प्रतिबंधित।

*सभी मंदिर, मस्जिद बंद रहेंगे।

10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से निकलने पर रोक

65 साल से ज्यादा उम्र के लोग व गर्भवती महिलाओं के निकलने पर भी रोक।

शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी के भी घर से बाहर निकलने पर रोक।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रहेगी रोक

मेट्रो सेवाओं को इजाजत नहीं।

हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी।

स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थाएं भी बंद रहेंगे।

सभी होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत होगी।

रेड ग्रीन और ऑरेंज ऑन का फैसला राज्य करेंगे।

सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे।

धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत भी नहीं होगी।

सिनेमा हॉल माल, स्विमिंग पूल ,जिम पार्क  भी बंद रहेंगे।
स्पोर्ट्स कंपलेक्स और  स्टेडियम बिना दर्शकों के खोले जाएंगे।

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