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Wednesday, April 15, 2020

LOCKDOWN 2.0: क्‍या खुला रहेगा, क्‍या बंद? सरकार की नई गाइडलाइंस में जान लीजिए

LOCKDOWN 2.0: क्‍या खुला रहेगा, क्‍या बंद? सरकार की नई गाइडलाइंस में जान लीजिए
Lockdown 2.0: क्‍या खुला रहेगा, क्‍या बंद? सरकार की नई गाइडलाइंस में जान लीजिए
ऐसे इलाके जो कोरोना हॉट स्‍पॉट के दायरे में नहीं आते, ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जा सकती है. (फाइल फोटो)


कोरोना वायरस (coronavirus) के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे चरण (Lockdown 2.0) का ऐलान किया है.
नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस (coronavirus) के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे चरण (Lockdown 2.0) का ऐलान किया है. उन्‍होंने 14 अप्रैल को खत्‍म हो रहे लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया. हालांकि ये भी कहा कि ऐसे इलाके जो कोरोना हॉट स्‍पॉट के दायरे में नहीं आते, ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जा सकती है. पीएम मोदी के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें साफतौर पर बताया गया है कि क्‍या खुलेगा रहेगा और क्‍या बंद रहेगा? इसके साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है:

क्‍या रहेगा बंद
सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक. सरकार ने सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगाई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी. इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी.सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बन गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू है.

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सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे. नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.
क्‍या खुलेगा
पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि इस बार अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन का पिछली बार की तुलना में अधिक सख्‍ती से पालन किया जाएगा. इस दौरान देश के सभी क्षेत्रों, इलाकों और थानों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा. उसके बाद यदि स्थिति में सुधार दिखता है तो 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर सशर्त छूट दी जा सकती है. लिहाजा गैर हॉट स्‍पॉट वाले इलाकों में 20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों , प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही ये भी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया कि 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी.

बैंक ब्रांच और एटीएम पहले की तरह काम करते रहेंगे. मनरेगा मजदूरों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के सख्‍त नियमों और फेस मास्‍क लगाकर काम करने की अनुमति दी जाएगी.

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इसके अनुसार, राजमार्गों पर चलने वाले ‘ढाबे’, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे. कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ 20 अप्रैल से खुले रहेंगे.

दवा, चिकित्सा उपकरण बनाने वाली ईकाइयां 20 अप्रैल से खुलेंगी तथा साथ ही एम्बुलेंस खरीदने समेत चिकित्सा बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य भी तभी से शुरू होगा. केंद्र सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य बना दिया है. बंद के दौरान किराने की दुकान, फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस तथा मछली की दुकान खुली रहेंगी.
हालांकि, 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) या नियंत्रित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें किसी भी तरीके से दिशा निर्देशों को कमतर नहीं करेंगी लेकिन वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सख्त कदम लागू कर सकती हैं.

ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी. सीईजी में संचालित विनिर्माण ईकाइयों, निर्यात केंद्रित ईकाइयों, औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक शहरों को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी.

गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी. मंत्रालय ने कहा कि रक्षा, अर्द्धसैन्य बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमाशुल्क कार्यालय बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे.

अन्य मंत्रालय और विभाग उप सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के साथ ‘‘100 फीसदी हाजिरी’’ के साथ काम करेंगे. इसमें कहा गया है कि ‘‘बाकी के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक की उपस्थिति के साथ काम करेंगे.’’

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए चयनित अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी जो 20 अप्रैल से प्रभावी होंगी. इसमें कहा गया है, ‘‘हालांकि ये अतिरिक्त गतिविधियां बंद के नियमों पर मौजूदा दिशा निर्देशों का सख्त पालन करने के आधार पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति से चालू होंगी.’’

इस देशव्यापी बंद का उद्देश्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर लगाम लगाना है जिसके कारण देश में अभी तक 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है तथा 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं.

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